कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लॉकडाउन के बीच आम लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपनी ओर से हरसंभव कोशिश में जुटी हुई हैं. इस बीच गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों को पत्र लिखा गया है जिसमें आवश्यक चीजों की सप्लाई बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर (SOP) के तहत कुछ लोगों और चीजों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है.
केंद्र की ओर से जारी इस पत्र के जरिए कोरोना के प्रसार को रोकने और लॉकडाउन के दौरान लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आने पाए को लेकर निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य और खाने-पीने की चीजों समेत आवश्यक चीजों की सप्लाई को बनाए रखने को कहा गया है.
किसे मिलेगी छूट
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार राशन, खाने-पीने की चीजों, फल-सब्जी, मीट, मछली और डेयरी आदि आवश्यक चीजों से संबंधित दुकानों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है.
आवश्यक चीजों की सप्लाई जारी रखने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत रेस्तरां की ओर से खाने की होम डिलिवरी समेत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को एसओपी में शामिल किया गया है.
इसके अलावा वेयरहाउस और गोदाम जहां आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है. इन जरूरी चीजों की ढुलाई करने वाले वाहन, ड्राइवर और लोडर्स (सामान लादने वाले) और मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को भी इसके दायरे में रखा गया है.
सभी से निर्देशों का पालन करने को कहा गया
इनसे संबंधित लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उन्हें सभी जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
इससे पहले गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपने दिशा-निर्देश में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और आरबीआई की ओर से विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों और पेट्रोलियम उत्पादों को इस लॉकडाउन के दायरे से छूट दी गई है.
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कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार आधी रात से 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सार्वजनिक निगम, वाणिज्यिक, निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि उचित मूल्य की दुकानें और भोजन, किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस को खुले रहने की अनुमति दी.